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लखनऊ : कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद छोड़कर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया, आयोग ने 2567 पदों का जारी किया आरक्षण, परिणाम जल्द

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लखनऊ : कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद छोड़कर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया, आयोग ने 2567 पदों का जारी किया आरक्षण, परिणाम जल्द


लखनऊ। प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत चल रही 2693 पदों की भर्ती प्रक्रिया में 126 पद खाली रखे गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 126 पद छोड़कर 2567 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। आयोग ने संशोधित पदों के सापेक्ष आरक्षण तय कर दिया है। जल्द ही परिणाम जारी किया जाएगा।

विभाग के अधियाचन पर आयोग ने 2022 में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए थे। इसके बाद 2023 में लिखित परीक्षा हुई थी। इसी बीच विभाग के संविदाकर्मी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट चले गए। उनका कहना था कि उनके पदों को भी शामिल करके पद विज्ञापित किए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्टे कर दिया था।

आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि मामले में आयोग ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। जहां से हमें 126 पदों को खाली रखते हुए बाकी 2567 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मिली है। इसी क्रम में विभाग से संशोधित पदों के सापेक्ष जारी आरक्षण को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आयोग आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी करेगा।



मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख 2693 के परिणाम जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश

यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परिणाम घोषित करने का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कहा है कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख 2567 के परिणाम जारी देशचार करे। साथ ही इसके रोके गए मानदेय का भी दो सप्ताह में भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर दिया है।



याची समाज कल्याण विभाग में मुख्य सेविका के पद पर संविदा पर लंबे समय से कार्यरत हैं। वे काफी दिनों से नियमित करने की मांग कर रही थीं। इस बीच यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मुख्य सेविका पद के लिए 2693 पद भरने का विज्ञापन जारी किया। इसके खिलाफ मुख्य सेविकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि उन्हें 2693 पदों में 126 पर उन्हें नियमित किया जाए।


याची अधिवक्ता एचएन सिंह ने दलील दी कि याचिका दायर करने के बाद जुलाई 2023 से याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सेविकाओं को अनुभव आदि को देखते हुए नियमित करने की प्रार्थना की। इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा है।


वहीं, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वकील सिद्धार्थ सिंघल ने दलील दी कि अंतरिम आदेश 13 दिसंबर 2023 के तहत आयोग को मुख्य सेविका के लिए आयोजित चयन के संबंध में परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय से अंतरिम आदेश में संशोधित करने की मांग की। ताकि, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शेष पदों का परिणाम घोषित कर सके।


इस पर न्यायालय ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखते हुए शेष पद के लिए आयोग परिणाम घोषित कर सकता है। अगली सुनवाई पांच दिसंबर होगी।

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