प्रयागराज : मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख 2693 के परिणाम जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परिणाम घोषित करने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कहा है कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख 2567 के परिणाम जारी देशचार करे। साथ ही इसके रोके गए मानदेय का भी दो सप्ताह में भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची समाज कल्याण विभाग में मुख्य सेविका के पद पर संविदा पर लंबे समय से कार्यरत हैं। वे काफी दिनों से नियमित करने की मांग कर रही थीं। इस बीच यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मुख्य सेविका पद के लिए 2693 पद भरने का विज्ञापन जारी किया। इसके खिलाफ मुख्य सेविकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि उन्हें 2693 पदों में 126 पर उन्हें नियमित किया जाए।
याची अधिवक्ता एचएन सिंह ने दलील दी कि याचिका दायर करने के बाद जुलाई 2023 से याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सेविकाओं को अनुभव आदि को देखते हुए नियमित करने की प्रार्थना की। इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा है।
वहीं, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वकील सिद्धार्थ सिंघल ने दलील दी कि अंतरिम आदेश 13 दिसंबर 2023 के तहत आयोग को मुख्य सेविका के लिए आयोजित चयन के संबंध में परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय से अंतरिम आदेश में संशोधित करने की मांग की। ताकि, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शेष पदों का परिणाम घोषित कर सके।
इस पर न्यायालय ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखते हुए शेष पद के लिए आयोग परिणाम घोषित कर सकता है। अगली सुनवाई पांच दिसंबर होगी।