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गोरखपुर : दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार छात्र उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए उक्त अवधि तक जिन विकास क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम पर उन विकास क्षेत्रों के खण्ड शिक्षा अधिकारी का माह- नवम्बर 2024 का वेतन आहरित नहीं करने के सम्बन्ध में।

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गोरखपुर : दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार छात्र उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए उक्त अवधि तक जिन विकास क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम पर उन विकास क्षेत्रों के खण्ड शिक्षा अधिकारी का माह- नवम्बर 2024 का वेतन आहरित नहीं करने के सम्बन्ध में।


अधोहस्ताक्षरी को आज दिनांक 26.11.2024 को छात्र उपस्थिति के संदर्भ में पत्रावली प्रस्तुत की गयी, जिसकी समीक्षा में यह पाया गया कि आपके विकास क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति अत्यन्त ही न्यून है, जिसके कारण माह- नवम्बर 2024 में सी०एम० डैश बोर्ड पोर्टल पर जनपद की रैकिंग प्रभावित हो सकती है।

आप यह अवगत है कि शासनादेश संख्या 641/79-6-2010 शिक्षा अनुभाग 6 दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा दैनिक अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया था, उक्त शासनादेश के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन प्रॉधिकरण, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या- म०भो०प्रा०/C- 971/2012-13 दिनांक 21 जून 2012 एवं मध्याह्न भोजन प्रॉधिकरण, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या म०भो०प्रा०/C- 593/2013-14 दिनांक 26 अप्रैल 2013 के द्वारा आई०वी०आर०एस० प्रणाली पर डाटा का अंकन एवं सत्यापन करने के सम्बन्ध में आपको निर्देश प्रदान किये गये है।

अधोहस्ताक्षरी की आहूत बैठक दिनांक 15.10.2024 को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि 70 प्रतिशत से कम उस्थिति पर आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके क्रम में दिनांक 26.11.2024 को विकास खण्डवार समीक्षा करने पर स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

05 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक

गगहा 78.13%, बॉसगाँव 75.55% जंगल कौड़िया 75.34%, बेलघाट 75.23% खजनी 75.05% एवं गोला 75.00%

08 न्यून प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक

नगर क्षेत्र 60.15%, पिपराइच 63.18%, सरदारनगर 64.22%, सहजनवों 66.98%, कैम्पियरगंज 67.57%, भटहट 68.08%, पिपरौली 69.48%, पाली 69.59%

आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार छात्र उपस्थिति सुनिश्चित किया जाये। उक्त अवधि तक जिन विकास क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम रहेगी, उन विकास क्षेत्रों के खण्ड शिक्षा अधिकारी का माह- नवम्बर 2024 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।

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