कुशीनगर : 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से सम्बन्धित सूची में अंकित विकास खण्ड से सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं को अपने स्तर से निर्देशित करें कि दिनांक 14.11.2024 को सायं 04:00 बजे तक अपनी नियुक्ति में प्रयुक्त समस्त मूल अभिलेख व उसकी दो स्वप्रमाणित प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित
सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के कार्यालय पत्रांकः बे०शि०प०/13330/ 2024-25 दिनांक 07.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्याः 992/अरसठ-1-2021 दिनांक 24.06.2021 के क्रम में सहायक अध्यापक के 69000 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन / नियुक्ति प्रक्रिया अभिलेखों में विसंगति के सम्बन्ध स्पष्टीकरण (Clarification) शासनादेश संख्याः 1656/68-5-2020 दिनांक 04.12.2020, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः व०वि०-स्कूल शिक्षा / शिक्षक भर्ती/8871/2020-21 दिनांक 18.01. 2021 एवं शासनादेश संख्याः 80/68-5-2021 दिनांक 05.03.2021 के क्रम में जनपद की चयन समिति की समस्त बैठकों की कार्यवृत्त की जॉच / परीक्षण किया जाना है, जिस हेतु अधोहस्ताक्षरी को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ, जनपदीय चयन समिति की कार्यवृत्त, अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सलिंग में प्रस्तुत अभिलेख, चयन सूची, काउन्सलिंग उपस्थिति पत्रक तथा परिषद द्वारा प्रेषित सूची आदि समस्त पत्रावलियों सहित दिनांक 12.11.2024 को परिषद कार्यालय प्रयागराज में उपस्थित होने का निर्देश प्राप्त था। उक्त तिथि को कार्यालय सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं की सूची उपलब्ध करायी गया है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।
अतः सचिव महोदय, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्र दिनांक 07.11.2024 के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित अपने विकास खण्ड से सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं को अपने स्तर से निर्देशित करें कि दिनांक 14.11.2024 को सायं 04:00 बजे तक अपनी नियुक्ति में प्रयुक्त समस्त मूल अभिलेख व उसकी दो स्वप्रमाणित प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, संज्ञानित रहे कि उक्त संदर्भित प्रकरण की सुनवाई सचिव महोदय के कार्यालय में दिनांक 16.11.2024 को नियत की गयी है। उक्त आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिका का होगा।