नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पारिवारिक पेंशन नियमों में अब बेटी का नाम शामिल करना हुआ जरूरी
नई दिल्ली । सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पारिवारिक पेंशन नियमों में अब बेटी का नाम शामिल करना हुआ जरूरी हो गया है। एक सरकारी ज्ञापन के मुताबिक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता का निर्धारण पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, परिवार में सौतेली और गोद ली गई बेटियों सहित अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियां शामिल हैं।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता। आदेश में मंत्रालयों और विभागों से ब्याज भुगतान से बचने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन (ईओपी) के तहत मिलने वाले सभी रिटायरमेंट लाभों को जल्द से जल्द सख्ती से जारी करने को कहा गया है।
सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचित किए जाने पर बेटी को सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाता है इसलिए बेटी का नाम परिवार के सदस्यों के विवरण में शामिल रहेगा।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 मे तय होने के बावजूद, रिटायरमेंट के बाद परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम हटाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विकलांग बच्चे का पेंशन पर पहला अधिकार
नियमों के अनुसार, एक बेटी (मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीडित के अलावा) तब तक पेंशन के लिए पात्र है, जब तक कि वह शादी नहीं कर लेती है या वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती या आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देती है। 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटियां पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते परिवार के अन्य सभी बच्चे या तो 25 वर्ष से अधिक आयु के हों या उन्होंने आजीविका कमाना शुरू कर दिया हो। यदि कोई विकलांग बच्चा है, तो पारिवारिक पेंशन पर उसका पहला अधिकार होगा।
विवरण देना जरूरी होगा
नियमों के अनुसार, जैसे ही कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है, उसे अपने परिवार के विवरण देने होंगे, जिसमें उसके पति/पत्नी, सभी बच्चे, माता-पिता और विकलांग भाई-बहन (पारिवारिक पेंशन के लिए उनकी पात्रता की परवाह किए बिना) के बारे में जानकारी शामिल है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी को अवकाशप्राप्ति से पहले अपने पेंशन के कागजात के साथ अपने परिवार के अद्यतन विवरण भी जमा कराने होंगे।