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प्रयागराज : हाईकोर्ट ने शिक्षक के निलंबन पर लगाई रोक, दूसरी शादी करने की शिकायत पर बीएसए ने की थी कार्रवाई

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प्रयागराज : हाईकोर्ट ने शिक्षक के निलंबन पर लगाई रोक, दूसरी शादी करने की शिकायत पर बीएसए ने की थी कार्रवाई


प्रयागराज निवासी शिक्षक घनश्याम दास यादव की पहली पत्नी ने बीएसए को शिकायती पत्र देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। इस पर बीएसए ने 28 जून 2024 को आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया। शिक्षक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

High Court stays suspension of teacher, BSA took action on complaint of second marriage

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक के निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगा बीएसए से जवाब मांगा है। कहा है कि चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। यह आदेश अजय भनोट की अदालत ने घनश्याम दास यादव की याचिका पर दिया है।


प्रयागराज निवासी शिक्षक घनश्याम दास यादव की पहली पत्नी ने बीएसए को शिकायती पत्र देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। इस पर बीएसए ने 28 जून 2024 को आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया। शिक्षक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वकील हिमांशू गोस्वामी, प्रभाकर अवस्थी ने दलील ने दी कि पहली पत्नी ने याची की दूसरी शादी के 30 साल व उसकी नियुक्ति के 24 साल बाद शिकायत की।


याची अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। सेवाकाल में उसका कार्य एवं प्रदर्शन अच्छा रहा है। याची को यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत निलंबित कर दिया गया है। यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को द्विविवाह को माफ करने का विवेक देता है। अन्य कई दलीलें देते हुए निलंबन आदेश पर को रद्द करने की प्रार्थना की। इस पर न्यायालय ने बीएसए के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए कहा कि यह मामला विचारीय है।

आभार साभार-अमर उजाला 

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