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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश मदरसा कानून रद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को घोषित किया था असंवैधानिक

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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश मदरसा कानून रद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजइलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को घोषित किया था असंवैधानिक


नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश मदरसा कानून रद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है। इस निर्णय से स्पष्ट हो जाएगा कि उप्र मदरसा बोर्ड संवैधानिक है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। 



प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुम कादरी द्वारा दायर याचिका सहित आठ याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला 22 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था।


 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को इस कानून को "असंवैधानिक" और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी।

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