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नई दिल्ली : Income Tax जानिए! बच्चे ने की कमाई तो कौन भरेगा टैक्स?

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नई दिल्ली : Income Tax जानिए!  बच्चे ने की कमाई तो कौन भरेगा टैक्स? 


बच्चे सोशल मीडिया और टैलेंट शो के जरिए लाखों में कमाई कर रहे हैं. अब सवाल उठता है कि उनकी कमाई पर वो खुद टैक्स भरेंगे या फिर उनके माता-पिता को टैक्स भरना होगा? यहां हम ऐसे ही कई सवालों का जवाब आपको बता रहे हैं.


देश में बाल श्रम अपराध है, लेकिन अब बच्चों ने कमाई के ऐसे जरिए तलाश लिए है जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं. आजकर बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टैलेंट शो के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं. अब इस पर सवाल उठता है कि बच्चों की कमाई पर किसे टैक्स भरना होता? बच्चे को या फिर उसके माता-पिता को.



यहां हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं, जिसमें बताएंगे कि बच्चों को कितनी इनकम पर टैक्स में छूट मिलती है और उनकी कमाई पर किस तरीके से इनकम टैक्स लगाया जाता है. जिसके बाद आप अपने बच्चे की कमाई पर टैक्स का कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे.



दो कैटेगरी में होती है बच्चों की इनकम
नाबालिग बच्चों की दो तरीके की आय होती है, जिसमें पहली अर्जित और दूसरी अनर्जित आय. इसमें अर्जित आय में खुद का कमाया पैसा जैसे सोशल मीडिया, प्रतियोगिता या रियलिटी शो से कमाई आती है. वहीं अनर्जित आय में संपत्ति, जमीन, जायदाद जैसी चीज आती हैं. वहीं बच्चे के नाम पर जो निवेश होता है, उसकी ब्याज को भी अनर्जित आय माना जाता है.


क्या है बच्चों के लिए कानून?
इनकम टैक्स की धारा 64(1A) के मुताबिक नाबालिग बच्चों की 1500 सालाना की कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती. अगर बच्चा इससे ज्यादा कमाता है तो उसे इनकम को माता-पिता की आमदनी में जोड़ कर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है.

नाबालिक बच्चे के माता-पिता दोनों ही अगर कमाते हैं तो फिर जिसकी इनकम ज्यादा होती है, उसमें नाबालिग बच्चे की कमाई जोड़कर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है.


तलाक की स्थिति में क्या होगा?
अगर नाबालिग बच्चे के माता-पिता का तलाक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी इनकम को उस पेरेंट की आय में जोड़ा जाएगा, जिसके पास बच्चे की कस्टडी है. अगर बच्चा अनाथ है तो उसे अपना आईटीआर खुद भरना पड़ता है.

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