लखनऊ : समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु जल्दी आयें, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पायें" "एकमुश्त समाधान योजना 2024-25", लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के व्याज एवं अधिभार में बड़ी राहत देते हुए कल एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की गई है। यह 15 दिसंबर से तीन चरण में प्रभावी होगी।
इस योजना में छोटे लोड वाले, कम राशि के बकायेदारों को अधिभार में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। अन्य श्रेणी के लोगों को भी ऐतिहासिक छूट देने वाली यह योजना है।
इसका लाभ लें और बकाये से मुक्ति पाएँ।