नई दिल्ली : 24 घंटे के अंदर क्यूआर कोड वाला नया पैनकार्ड ई-मेल पर मुफ्त पाएं, प्लास्टिक प्रारूप में कार्ड प्राप्त करने के लिए 50 रुपये होंगे चुकाने, जानिए कैसे करें स्टेप बाय स्टेप आवेदन
24 घंटे के भीतर प्राप्त हो जाएगा ई-मेल के जरिए पैन कार्ड
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को अधिक सुरक्षित बनाते हुए इसमें क्यूआर कोड की सुविधा प्रदान की है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल सत्यापन को आसान और तेज बनाना है। क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, जिस पर छपे क्यूआर कोड में कार्ड धारक की व्यक्तिगत जानकारी को एन्क्रिप्ट किया गया होता है यानी किसी के लिए भी इस जानकारी को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस तकनीक के जरिए, कार्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि कुछ ही सेकंड में की जा सकती है।
प्लास्टिक कार्ड के लिए शुल्क देना होगा
जिसके पास पहले से पैन कार्ड है, वे इसे अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई मेल पर ई- पैन मंगाने के लिए कार्डधारक होल्डर को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि प्लास्टिक कार्ड के प्रारूप में मंगाने के लिए आवेदक को 50 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा। वहीं, भारत से बाहर पैन कार्ड की डिलीवरी के लिए आवेदक को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आयकर विभाग के डेटाबेस में आपका ईमेल होना चाहिए। अगर नहीं है तब करदाता पैन 2.0 के तहत आयकर विभाग के रिकॉर्ड में ईमेल पते को निशुल्क अपडेट कर सकते हैं।
वित्तीय लेनदेन से लेकर दूसरे जरूरी कामों में पैन कार्ड का इस्तेमाल जरूरी होता है। अब केंद्र सरकार ने इसके प्रारूप में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब पैन 2.0 नए और अपग्रेडेट क्यूआर कोड के साथ दिखेगा। यह डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा। नए पैन कार्ड में सुरक्षा फीचर्स और कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। इसमें कार्ड धारक का नाम और पैन नंबर शामिल होगा, जिसे स्कैन करके तुरंत सत्यापन हो जाएगा।
क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड एम आधार या ई-आधार सिस्टम जैसा होगा। वर्तमान में जो पैन कार्ड है वह केवाईसी में काम तो आता है, लेकिन यह किसी भी रूप में पते के प्रमाण के रूप में काम नहीं करता है, जबकि नया पैन कार्ड इन सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा। इसके अलावा इस बार से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे टैक्स जमा करने वालों की पहचान सही ढंग से की जा सकेगी।
छेड़छाड़ की गुंजाइश कम
क्यूआर कोड एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, जो जानकारी को बारकोड के रूप में अपने अंदर करता है। इस जानकारी को एन्क्रिप्टेड (गोपनीय) रखता है, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाती है। पैन कार्ड में क्यूआर कोड जोड़ने से उपयोगकर्ता की जानकारी अधिक सुरक्षित हो जाती है। पैन 2.0 योजना में क्यूआर कोड डाइनैमिक सुविधा से लैस होगा जिससे पैन डेटाबेस में मौजूद लेटेस्ट डेटा भी देखे जा सकेंगे। इनमें फोटो, सिग्नेचर, नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि की जानकारी शामिल है।
एक ही पैन से सारे काम होंगे
जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में पैन 2.0 एक यूनिवर्सल पहचान संख्या बन जाएगा। यह कई सेवाओं के लिए आवश्यक अलग अलग काड़ों को खत्म करेगा। इससे करदाता और कारोबारियों को लाभ मिलेगा। पैन जीएसटी दाखिल करने, कॉरपोरेट पंजीकरण और कर से संबंधित कई प्रकार की सेवाओं में एक प्रमुख आईडी कार्ड की भूमिका निभाएगा। साथ ही यह व्यवसाय में कर कटौती और TAN (टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर) जैसे पहचान पत्रों की मांग को खत्म करके इन सेवाओं को और सरल बनाएगा।
कौन जारी करेगा नया कार्ड
भारत में दो संस्थाओं पैन कार्ड जारी कर सकती हैं- 1. प्रोटियन ई-गवर्नेस (पहले NSDL), और 2. UTI इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL)। पैन कार्ड के पीछे दी गई जानकारी से यह पता लगाया जा सकता है कि आपका कार्ड किसने जारी किया है। इस जानकारी के आधार पर आपको संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ई-मेल पर मांगने के लिए आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर नया पैन कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाता है।
एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकते
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन है तो वह जल्द से जल्द अपने पैन को सरेंडर करा लें। वरना इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार उनपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन रखने की घटनाएं कम हो सकती हैं
पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया
पैन सर्विस वेबसाइट Protean के मुताबिक, अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करवाने के लिए आपको आयकर विभाग के समक्ष पैन बदलने का आवेदन देना होगा। इसके साथ आपको वर्तमान पैन नंबर का भी जिक्र करना होगा। इसके अलावा, आपको अनजाने में दिए गए अन्य सभी पैन का नंबर भी बताना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको सरेंडर के लिए फॉर्म 11 जमा करना होगा। साथ में, संबंधित सारे पैन कार्ड की एक-एक कॉपी भी जमा करनी होगी।
🔴 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
1. NSDL (www.onlineservices.nsdl.com) या यूटीआईटीएसएल (www.pan.utiitsl.com/reprint.html) की वेबसाइट पर जाएं। अगर आप नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं, तो" New PAN Applicationll पर क्लिक करें।
2. यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आप इसे क्यूआर कोड के साथ अपडेट करवाना चाहते हैं, तो Reprint PAN Cardil का विकल्प चुनें।
3. इसके बाद अपना जरूरी जानकारी दर्ज करें, जैसे पैन, आधार (केवल व्यक्तियों के लिए) और जन्म तिथि। आवश्यक टिक बॉक्स चुनें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
4. फिर आपकी स्क्रीन पर एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको आयकर विभाग के साथ अपडेट किए गए वर्तमान विवरणों की जांच करनी होगी। इसके बाद आपको वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का विकल्प आएगा।
5. आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दोनों पर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। आयकर विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध संचार पते पर भेजे जाने वाले पैन कार्ड के लिए टिक बॉक्स चुनें। फिर 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें।
6. मोबाइल या ईमेल जिस विकल्प का आप चयन करेंगे, उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैध होगा। इसे सत्यापित करें।
7. इसके बाद भुगतान का विकल्प आएगा। अगर ईमेल पर कार्ड मंगाना है तो कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं प्लास्टिक कार्ड के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
8. फिर 'मैं सेवा की शर्तों से सहमत हूँ पर टिक बॉक्स चुनना होगा और सचमिट पर क्लिक करना होगा। एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
9. भुगतान हो जाने के बाद एक रसीद मिलेगी। इसके बाद आप 24 घंटे बाद एनएसडीएल की वेबसाइट से ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे। फिजिकल पैन कार्ड 15- 20 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
🔴 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
1. फॉर्म प्राप्त करें, : नजदीकी एनएसडीएल, यूटीआईआईटीएसएल कार्यालय या अधिकृत पैन सेवा केंद्र से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
2. फॉर्म भरे :अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें। पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, और जन्म प्रमाणपत्र के साथ फॉर्म जमा करें।
3. शुल्क जमा करें : शुल्क का भुगतान नकद, ड्राफ्ट, या चेक के माध्यम से करें। भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
4. पैन कार्ड प्राप्त करें : पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका नया पैन कार्ड आपको डाक द्वारा भेजा जाएगा।