एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़ें

जनपदवार खबरें लखनऊ महराजगंज इलाहाबाद प्रयागराज गोरखपुर उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर फतेहपुर गोण्डा कुशीनगर बदायूं सीतापुर बलरामपुर संतकबीरनगर देवरिया बस्ती रायबरेली बाराबंकी फर्रुखाबाद वाराणसी हरदोई उन्नाव सुल्तानपुर पीलीभीत अमेठी अम्बेडकरनगर सोनभद्र बलिया हाथरस श्रावस्ती सहारनपुर बहराइच मुरादाबाद कानपुर जौनपुर अमरोहा लखीमपुर खीरी मथुरा फिरोजाबाद रामपुर गाजीपुर बिजनौर शाहजहांपुर बागपत बांदा प्रतापगढ़ मिर्जापुर जालौन चित्रकूट कासगंज ललितपुर मुजफ्फरनगर अयोध्या चंदौली गाजियाबाद हमीरपुर महोबा झांसी अलीगढ़ गौतमबुद्धनगर संभल हापुड़ पडरौना बुलंदशहर देवीपाटन फरीदाबाद

Search Your City

अयोध्या : दो अध्यापकों के परिवार को एक करोड़ से अधिक का मुआवजा, सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत

0 comments

अयोध्या : दो अध्यापकों के परिवार को एक करोड़ से अधिक का मुआवजा, सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट ने फैसला देते हुए वर्ष 2019 में उदया चौराहे पर सड़क हादसे में हुई अध्यापकों की मौत मामले में एक करोड़ से अधिक के मुआवजे का फैसला दिया है।

पांच साल पहले रुदौली क्षेत्र में स्थित स्कूल जा रहे दो अध्यापकों की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश हुआ है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश शेष मणि शुक्ला ने अध्यापक आशीष विशेन के परिजनों को 1,02,12,982 रुपये बतौर क्षति पूर्ति प्रदान किए जाने का फैसला सुनाया है। वहीं अध्यापक रवींद्र नाथ श्रीवास्तव की पत्नी को 6,64,800 रुपये बतौर क्षति पूर्ति प्रदान करने का भी आदेश सुनाया गया है।


साथ ही बीमा कंपनी को याचिका दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत का साधारण ब्याज भी क्षति पूर्ति की धनराशि पर देना होगा। न्यायालय में प्रस्तुत याचिका के अनुसार थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के राघव बिहार रानोपाली निवासी आशीष विशेन व रवींद्र नाथ श्रीवास्तव अपनी मोटर साइकिल से रुदौली क्षेत्र स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रहे थे।

12 जनवरी 2019 की सुबह उदया चौराहे के पास गुप्ता होटल के सामने सीमेंट लदी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही दोनों अध्यापकों की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस पर मृतक आशीष विशेन के माता पिता को 15-15 लाख रुपये, नाबालिग पुत्र व पुत्री को 20-20 लाख रुपये और 72,12,982 रुपये पत्नी गरिमा को प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। वहीं मृतक रवींद्र नाथ श्रीवास्तव की पत्नी रंजना को 6,64,800 रुपये बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस अदा करेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।