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सिद्धार्थनगर : सरकारी स्कूलों के बच्चों की किताब बेचने के मामले में बीईओ प्रकरण में सुनवाई आज

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सिद्धार्थनगर : सरकारी स्कूलों के बच्चों की किताब बेचने के मामले में बीईओ प्रकरण में सुनवाई आज

सिद्धार्थनगर। सरकारी स्कूलों के बच्चों की किताब बेचने के मामले में जेल में बंद बीईओ बांसी अखिलेश कुमार सिंह के केस में शनिवार को सुनवाई होगी। सुनवाई में डीएम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जबकि सीओ पेश होंगे।

पुलिस की लापरवाही एवं अनियमितता का संज्ञान लेते चार दिन की रिमांड के दौरान कोई कार्यवाही न करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारतीय ने विवेचक थानाध्यक्ष रामकृपाल शुक्ल पर कार्यवाही के लिए डीएम को लिखा था और सीओ को तलब किया था।

अखिलेश कुमार सिंह की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने उनको अभियुक्त बनाते हुए 29 नवंबर गिरफ्तार करके 30 नवंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारतीय की अदालत में पेश किया था। न्यायालय विवेचक राम कृपाल शुक्ल को नोटिस निर्गत किया था और डीएम को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देकर रिमांड पेशी की तारीख तक कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

न्यायालय के आदेश पर विवेचक थानाध्यक्ष बांसी रामकृपाल शुक्ल के खिलाफ कार्यवाही के लिए मिले आदेश पर डीएम ने पुलिस कप्तान को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा और उन पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेंगे।

पिछली नियत तिथि पर न्यायालय ने विवेचक थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने का आदेश देने के बाद सीओ बांसी को को आदेशित किया था कि तीन दिन की दूसरी रिमांड पर विवेचना में कार्यवाही की रिपोर्ट नियत तिथि पर पेश करें। ऐसी स्थिति में सीओ बांसी 4 से 7 दिसंबर तक विवेचना में हुई प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में आज प्रस्तुत करेंगे।

बीईओ प्रकरण : न्यायालय के आदेश पर डीएम ने एसपी को लिखा पत्र


सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारतीय ने बीईओ बांसी अखिलेश कुमार सिंह के प्रकरण में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को आदेशित किया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है।

बच्चों की किताबें बेचने में खण्ड शिक्षा अधिकारी बांसी अखिलेश कुमार सिंह की संलिप्तता पाये जाने पर पुलिस ने उनको अभियुक्त बनाते हुए 29 नवंबर गिरफ्तार करके 30 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारतीय की अदालत में पेश किया था। न्यायालय ने बीइओ की जमानत खारिज करते हुए उन्हें चार दिन के रिमांड पर भेज दिया था। जिसमें पुलिस की घोर अनियमितता एवं लापरवाही उजागर होने पर न्यायालय ने फटकार लगाते हुए डीएम को आदेश देते हुए कार्यवाही जांच आख्या तलब किया।

पुनः रिमांड लेने के 4 नवंबर को न्यायालय के समक्ष विवेचक थानाध्यक्ष राम कृपाल शुक्ल ने मुल्जिम के साथ रिमांड आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इन चार दिनों की रिमांड अवधि पर प्रगति पूछा तो विवेचक ने कहा कि कोई कार्यवाही इन चार दिनों में नहीं हुई है। जिसपर न्यायालय ने उनको नोटिस देते हुए बीइओ की रिमांड तीन दिन के लिए बढ़ाते हुए विवेचक को नोटिस जारी किया और अगली कार्यवाही से अवगत कराने के लिए सीओ बांसी को नियत तिथि सात दिसंबर को तलब किया।

न्यायालय ने विवेचक राम कृपाल शुक्ल को नोटिस निर्गत किया था और डीएम को उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश देकर रिमांड पेशी की तारीख तक कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने कहा कि बीईओ प्रकरण में पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज दिया गया है, उनके जवाब को न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।

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