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प्रयागराज : TGT 2013 कॉलेजवार नियुक्तियों रिक्तियों की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

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प्रयागराज : TGT 2013 कॉलेजवार नियुक्तियों रिक्तियों की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

अमरोहा निवासी की याचिका पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मांगा जवाब


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से टीजीटी-2013 के विज्ञापित पदों की संख्या व विद्यालय के अनुसार नियुक्तियों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने नौ जनवरी को अंतिम सुनवाई की तिथि लगाते हुए कहा कि अब कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने अमरोहा के गौरव कुमार की याचिका पर दिया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी-2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित 1019 उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन 307 वंचित रह गए। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है।

पूर्व के ऑर्डर में कोर्ट ने नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि बताएं चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इस पर उन्होंने कोर्ट को बताया था कि याची की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। नियुक्ति की कार्रवाही शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है।



टीजीटीः निदेशक ने चयन आयोग के पाले में डाली गेंद

25 दिसंबर 2024
प्रयागराज । टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है। निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

 इस पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने गौरव कुमार की याचिका पर दिया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई।


नियुक्ति करना उप्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर रखा अपना पक्ष 

24 दिसम्बर 2024
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू करना उप्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। याची अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने अमरोहा निवासी गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। उप्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी-2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था। उसमें में 860 को नियुक्ति दे दी गई, जबकि 307 उम्मीदवार वंचित रह गए। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की है।

कोर्ट ने चार दिसंबर को नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि बताएं चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इसी के अनुपालन में शिक्षा निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया। कहा, नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी। 



शिक्षा निदेशक बताएं, क्यों नहीं दी चयनितों को नियुक्ति : हाईकोर्ट, TGT-2013 के अवशेष पैनल के चयनितों ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

07 दिसंबर 2024
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश बताएं कि चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। इस संबंध में 16 दिसंबर तक निदेशक हलफनामा दाखिल कर जवाब दें नहीं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने प्रदीप सिंह समेत 16 व गौरव कुमार की याचिका पर दिया है।



याची प्रदीप व गौरव ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी-2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। न्यायालय के आदेश पर चयन बोर्ड ने वर्ष 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति मिली, जबकि 307 वंचित रह गए। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है।

गौरव कुमार की याचिका में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिवक्ता तनुज साही ने न्यायालय को बताया कि चयनितों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, इसका जवाब देने के लिए शिक्षा निदेशक सक्षम प्राधिकारी हैं। रिट-ए 839/2023 में एक बहुत विस्तृत आदेश पारित किया गया था, लेकिन शिक्षा निदेशक ने कोई जवाब नहीं दिया।


कोर्ट ने कहा कि याचियों का चयन वर्ष 2019 में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड के पद पर किया, लेकिन नियुक्ति दी। इस पर नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। साथ ही रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया कि 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाए।

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